कर्नाटक में एक दिलचस्प और विवादास्पद मामला सामने आया, जहां 68 वर्षीय शख्स को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना भारी पड़ गया। मामला 19 मई का है, जब बर्थडे पार्टी के लिए फार्महाउस किराए पर दिया गया था, लेकिन उसी दिन वहां ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने फार्महाउस में छापा मारकर कई तरह के ड्रग्स, जैसे गांजा, एमडीएमए की गोलियां, कोकीन, और हाइड्रो गांजा बरामद किए। फार्महाउस को तुरंत सील कर दिया गया और ज्यादातर लोगों के नशे में होने की पुष्टि हुई।
प्रॉपर्टी ओनर को आरोपी बनाया गया
प्रॉपर्टी के मालिक, 68 वर्षीय आर. गोपाल रेड्डी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपराधियों को शरण दी और इसलिए उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 27बी के तहत सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 290 और 294 के तहत भी कार्यवाही की।
कोर्ट में केस की चुनौती
गोपाल रेड्डी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने दावा किया कि वे उस प्रॉपर्टी में नहीं रहते और उसका प्रबंधन उनके द्वारा नियुक्त प्रॉपर्टी मैनेजर कर रहा था। रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वहां किस तरह की गतिविधियां हो रही थीं और फार्महाउस किसे किराए पर दिया गया था।
कोर्ट का फैसला
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम. नाग प्रसन्ना ने रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 के तहत मालिक तभी दंडनीय है जब वह जानबूझकर अपनी संपत्ति को अपराध के लिए इस्तेमाल करने देता है। लेकिन इस मामले में रेड्डी को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही करना अनुचित है। कोर्ट ने रेड्डी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।
मुख्य हाइलाइट्स:
- मामला: कर्नाटक के 68 वर्षीय शख्स ने बर्थडे पार्टी के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी, जहां ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था।
- पुलिस का छापा: फार्महाउस से गांजा, एमडीएमए, कोकीन जैसे ड्रग्स बरामद हुए।
- मालिक पर आरोप: प्रॉपर्टी मालिक आर. गोपाल रेड्डी पर एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज।
- कोर्ट का फैसला: न्यायालय ने रेड्डी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर उन्हें बड़ी राहत दी।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):
Q1: क्या प्रॉपर्टी मालिक पर जिम्मेदारी होती है यदि किराएदार ने गैर-कानूनी गतिविधि की हो?
Ans: हां, यदि मालिक को यह पता होता है कि उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधि के लिए हो रहा है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि वह इस बात से अनजान है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
Q2: एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 क्या कहती है?
Ans: एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी संपत्ति का इस्तेमाल अपराध के लिए करने देता है, तो उसे सजा दी जा सकती है।
Q3: इस मामले में प्रॉपर्टी मालिक को राहत क्यों मिली?
Ans: कोर्ट ने पाया कि प्रॉपर्टी मालिक को यह पता नहीं था कि उनकी संपत्ति का इस्तेमाल ड्रग्स पार्टी के लिए किया जा रहा था। इसलिए उन्हें इस मामले में जिम्मेदार ठहराना अनुचित था।
Q4: क्या पुलिस ने पार्टी में शामिल सभी लोगों पर कार्यवाही की?
Ans: हां, पुलिस ने पार्टी में शामिल ज्यादातर लोगों के नशे में होने की पुष्टि की और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की।
यह मामला प्रॉपर्टी ओनर के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि कानून का सही ढंग से पालन करना कितना महत्वपूर्ण है।