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गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाने पर थाने में शिकायत कैसे करें?

यदि आपका हाल ही में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है। तो आप उसे दोबारा बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा लेकिन आरटीओ ऑफिस जाने पर आपको वहां पर बोला जाएगा कि पहले थाने में रिपोर्ट करके उसकी एक छाया प्रति लेकर आइए तभी आपके व्हीकल का डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो यह जरूरी है कि डुप्लीकेट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको थाने में रिपोर्ट जरूर करना होता है।

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाने पर थाने में शिकायत कैसे करें?

जैसे आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेचिस नंबर गाड़ी की अन्य जानकारी शामिल होनी चाहिए जिस से ज्ञात होना चाहिए कि आपकी गाड़ी खो गई है। तो हज की जानकारी में हम आपको थाने में किस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराया जाएगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाने पर उसके बारे में बताने वाले हैं तो नीचे दिए गए इस ट्रक को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें।

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाने पर थाने में शिकायत कैसे करें

यदि आपने अपना वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र खो दिया है, तो आपको जल्द से जल्द स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  • अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जाएँ और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को स्थिति समझाएँ।
  • अपने वाहन का विवरण प्रदान करें, जैसे कि पंजीकरण संख्या, इंजन संख्या, और चेसिस संख्या, साथ ही कोई अन्य पहचान संबंधी जानकारी जो आपके पास हो।
  • अधिकारी को सूचित करें कि आपने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र खो दिया है और आपको शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है।
  • अधिकारी आपको एक लिखित शिकायत प्रदान करने के लिए कहेगा, जिसमें नुकसान का विवरण और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए। आपको अपना पहचान प्रमाण और पता प्रमाण भी देना पड़ सकता है।
  • एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद, आपको प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की एक प्रति प्राप्त होगी। एफआईआर एक कानूनी दस्तावेज है जो आपकी शिकायत के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये भी पढ़े: गाड़ी की Registration Certificate (RC) खो जाने पर RTO को पत्र कैसे लिखें (हिंदी/English)?

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायत दर्ज करने की सटीक प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति सुरक्षित स्थान पर रखने की सिफारिश की जाती है।

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