अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि केवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से लाखों निवेशकों के अकाउंट होल्ड पर डाल दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को होल्ड पर डाल दिया है।
इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ 30 लाख अकाउंट्स में फिलहाल कोई लेनदेन नहीं हो पाएगा। यानी ना तो आप निवेश कर पाएंगे और ना ही अपने म्यूचुअल फंड्स को भुना पाएंगे। सेबी के मुताबिक अकाउंट्स खोलने के समय जो दस्तावेज दिए गए थे व अब मान्य नहीं है।
ऐसे में निवेशकों को नए नियमों के हिसाब से केवाईसी करवाना होगा सेबी के नए नियमों के मुताबिक हर निवेशक को केवाईसी के लिए अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी केवाईसी के यह नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं। पहले केवाईसी के लिए ग्राहक बिजली या टेलीफोन का बिल बैंक की पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते थे।
लेकिन अब इनके आधार पर केवाईसी वैलिड नहीं मानी जाएगी जानकारी के मुताबिक 11 करोड़ निवेशकों में करीब 8 करोड़ के पास ही वैलिड केवाईसी है। जबकि डेढ़ करोड़ से ज्यादा निवेशक केवाईसी रजिस्टर्ड कैटेगरी के तहत आते हैं, लेकिन 1 करोड़ 30 लाख निवेशकों का केवाईसी नए नियमों के तहत नहीं है।
इसलिए उनके अकाउंट्स को होल्ड पर डाल दिया गया है, सेबी ने अपील की है कि जिन निवेशकों के अकाउंट्स होल्ड पर है। वह जल्द से जल्द आधार और पैन कार्ड की मदद से केवाईसी पूरा करवाएं ताकि उनके अकाउंट्स चालू हो सके।