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PF Form 15G क्या है फॉर्म 15g Form fill करके Tax Saving कैसे करें?

Form 15g क्या है कैसे भरा जाता है, और टैक्स कटने से कैसे बचाएं। आज की जानकारी में हम बात करने वाले हैं form 15g के बारे में यदि आप एक Employees हैं। और आपका pf contribute किया जाता है, तो आपको फॉर्म 15g के बारे में पता होना चाहिए। पीएफ निकलते समय एक ऐसी कंडीशन होती है।

PF Form 15G क्या है फॉर्म 15g Form fill करके Tax Saving कैसे करें?

जब आपको form 15g अपलोड करना होता है अगर आप फॉर्म 15g अपलोड नहीं करते हैं तो आपका TDS कट जाता है और उसको Refund करवाने में बाद में काफी समस्याएं होती हैं तो आज की जानकारी को पूरा पढ़ें। जिसमें आपको form-15g के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।

  • और पड़े-How to get Dublicate Jio Number

फॉर्म 15g कहा और कब लगाया किया जाता है?

फॉर्म 15g को एक ही Condition में अपलोड करना होता है जब आप PF Claim के लिए फॉर्म सबमिट करते हैं। और आपकी पीएफ की अकाउंट में Employees and Employers share 50,000 से ज्यादा 2,5000 से कम है, और आपकी जो सर्विस है वह 5 साल से कम है। और आप PF Final Settlement करने जा रहे हैं। तभी आपको form 15g Upload करना Compulsory होता है।

Form 15g भरने से पहले ध्यान देने योग्य बातें?

Form 15g लगाने के साथ-साथ आपको एक बात और ध्यान दे रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है वह आपके PF UAN Number के साथ लिंक होना चाहिए। यानी कि पीएफ अकाउंट के साथ Pan Card Kyc Update होनी चाहिए उसके बाद ही form-15g Upload करना है और TDS कटने से बचा पाएंगे।

फॉर्म 15g क्या है What is form 15g?

Form 15g PF Claim करने का एक फॉर्म होता है, इसे Tax Saving Form भी कहते हैं। यदि आपका PF Fund 50,000 से ज्यादा और 2.50,000 से कम है तो TDS सेविंग के लिए फॉर्म 15g भरकर अपलोड करके टैक्स कटने से बचा सकते हैं।

फॉर्म 15g डाउनलोड कैसे करें Download Form 15g?

Tax saving form-15g को आप इंडिया टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

फॉर्म 15g कैसे भरा जाता है, How to fill Form 15g

यदि अपने PF की Final Settlement के लिए Claim कर रहे हैं और आपका PF Ammount 50,000 से ज्यादा है तो उसके लिए Form 15g कैसे भरा जाता है चलिए जान लेते हैं।

Download form 15g

ऊपर आप फॉर्म 15g को देख सकते हैं। फॉर्म 15g डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको पहले पेज को ही भरना होता है। तो चलिए इस Step by step लेते हैं कैसा form 15g को Fill up हैं।

  • सबसे पहले form-15g को डाउनलोड कर लेना है। Form.pdf फॉर्मेट में होगा जिसके आपको 2 Page मिलेंगे। लेकिन आपको दोनों पेज को प्रिंट नहीं करना है आपको पहले वाले ही पेज को प्रिंट करना है।
  • फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके लिए मैं आपको नीचे एक एक स्टेप फॉर्म भरने के लिए बताऊंगा ठीक उसी प्रकार से आप भर सकते हैं।
    1. Name of Assessee(Declarant): यह पर जिसका PF Withdrawal कर रहे हैं उसका नाम डालना है।
    2. Pan of the Assessee: यहां पर PF Account से Link का पैन नंबर डालना है।
    3. Status: INDIVIDUAL Select कर दे।
    4. Previous year: यहां पर अपना फाइनेंशियर बताना है या नहीं जिस ईयर में आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं यदि आप 31 अगस्त 2020 के बाद इस फॉर्म को फील कर रहे हैं तो यहां पर आपको 2020 और 2021 डालना है यह दिया 31 मार्च के 2021 के बाद इसे फील कर रहे हैं तो 2021 और 2022 डालना है
    5. Residential status: यह प्रेसिडेंट इंटर कर देना है
    6. Flat/door/block number
    7. Name of premises:
    8. Road/Street/Lane:
    9. Area/Locality:
    10. Town/city/District:
    11. State:
    12. Pin Number ये 6 नंबर से 12 नंबर कॉलम तक अपना पूरा एड्रेस भर दें।
    13. Mail: आप अपना Email id enter कर देना है।
    14. Telephone number and mobile number: यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है
    15. Weather Asad to tax under the income tax act 1961: यहां पर यदि आपने पहले ITR fILE किए है, तो यहां पर यश करना है नहीं तो नौकर दें। यदि यह प्रयास करते हैं तो यहां पर आपको फाइनेंसियल ईयर बताना है जी साला अपने आइडिया फेल किया था।
    16. Estimated income for which this declaration is made: इसका मतलब है जिस अमाउंट के लिए आप Claim Submit कर रहे हैं वह अमाउंट इंटर कर देना है यह पर आपको Pention include नहीं करना है यहां पर सिर्फ Employee and Employer Share Amount रहेगा। तो यहां पर आपका जितना भी Employee and Employer Share है टोटल जोड़कर इंटर कर दें।
    17. Estimated total income of the py in which income mentioned in colum 16 to be included: यह पर आपने जो 16 वाले कॉलम में जो अमाउंट इंटर किया है वह अमाउंट और आपके पूरे साल की जो फाइनेंशयल ईयर इनकम बनती है वह टोटल जितना भी होता है यहां पर इंटर करना है। उदाहरण के लिए यदि आपके महीने की कमाई 10,000 है तो 1 साल की इनकम 1,20,000 होगी उसका जो pf करता है यदि ₹1000 हर महीने काटता है तो आपके 12 महीने का पीएफ अमाउंट ₹12000 हो जाता है। तो यहां पर आपको टोटल इनकम यानी कि 1,20,000 और 12,000 दोनों को जोड़कर पूरा अमाउंट लिख देना है, साथ में यहां पर ध्यान देना है कि जो अमाउंट यहां पर आप डालेंगे वह 2.50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि आपके Financial Year की 2.50,000 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो इस फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आप तब टीडीएस कटने से नहीं बचा पाएंगे।
    18. Detail of form number 15g other than this form filled during the previous year if any: इस कॉलम में आप से पूछा जा रहा है कि पहले आपने कभी form-15g को सबमिट किया है या नहीं तो यहां पर यदि आपने समिति है तो यस लिख दें कि नहीं किया था या नहीं लिखते। यदि आपने पहले भी वहां पर प्रेम जी को सबमिट किया है तो यहां पर नीचे आपको आम का टोटल नंबर लिखना होगा और कितने अमाउंट के लिए फॉर्म 15g को सबमिट किया था डिटेल डालना होता है।
    19. Details of income for which the declaration is field: इस कॉल में आपको सबसे पहले अपना PF Number लिखना है। और उसके नीचे वाले कॉलम में जीवन नंबर डालेंगे। नेचर आफ इनकम में इजाफा और विड्रोल डालेंगे तीसरे कॉलम में आपको ऊपर वाले में सेक्शन लिखना है और एक लिखना है तो यह Form 15g 192A Act के अंतर्गत आता है उसे लिख देना है उसके बाद Amount of income के कॉलम में आपको जो 17 वाले कॉलम में income enter किया था वही इन इनकम यहां पर टोटल इंटर कर देना।
  • नीचे आएंगे आपको दाहिने साइड में Signature of the Declaration का ऑप्शन मिलेगा यहां पर अपना साइन कर देना है।
  • उसके नीचे Declaration Of Verification फॉर्म मैं डिटेल भरना है यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है और प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन में अपना Financial Year कब खत्म हो रहा है इसके बारे में इंटर कर देना है। जैसा कि नीचे इमेज में देख सकते हैं।
  • सबसे नीचे आपको अपना प्लेस यानी कि स्थान डालना है और तारीख पहला है दाहिने साइड में भी एक बार और अपना सिग्नेचर कर देना है।

तो आपने Form 15g कैसे भरा जाता है इसके बारे में जान लिया है। अब जब भी PF Claim करने के लिए फॉर्म सबमिट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ में इस फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

तो इससे आप form-15g को भर सकते हैं और अपना TDS काटने से बचा सकते हैं।

उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी Form 15g भरने के बारे में समझ में आ गया होगा यदि आप कोई जानकारी संबंधित कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके घूम सकता है।

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